भारत

उमर अब्दुला की पूर्व पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने का आदेश दिया

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल की पहली पत्नी पायल अब्दुला को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी बंगाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बंगला सम्मानजनक खाली कर दें।

पायल सात अकबर रोड स्थित 8 टाइप बंगले में अपने दो बेटों के साथ रहती है। वह काफी लंबे से उमर से अलग रहती है। पायल को यह बंगला सुरक्षा मुद्दों को देखते हुए दिया गया था।

इससे पहले भी साल 1999 में सात अकबर रोड़ में रह रही पायल को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उस समय पायल ने बंगला खाली नहीं किया था।

omar-abdullah_1467273681

उमर अब्दुला के साथ पायल अब्दुला

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश इंद्रमीत कौर ने कहा कि इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएंगी जिनसें उन्हें बताया जाएंगा कि पायल को कब अपने बच्चों के साथ बंगला खाली करना है।

कोर्ट ने कहा है कि वह बंगला खाली कर दें। बंगला खाली करने के बाद भी उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएंगी। गौरतबल है कि पायल और उनके बच्चों को जेड और जेड प्लस सुरक्षा मिली है।

Have a news story, an interesting write-up or simply a suggestion? Write to us at

info@oneworldnews.in

Back to top button