आदेश का पालन ना करने पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को हाईकोर्ट की फटकार
दिल्ली सरकार और एमसीडी को आज हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई दी है। कोर्ट ने पहले यह आदेश दिया था कि हर महीने की 7 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी मिल जानी चाहिए।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी से सवाल किया कि कोर्ट के आदेशो का पालन क्यों नहीं हो रहा। साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की लड़ाई का खामियाजा एमसीडी के गरीब कर्मचारियों को क्यों भुगतना पड़े। कोर्ट ये बिल्कुल बर्दाशत नहीं करेगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की लड़ाई का शिकार एमसीडी के कमर्चारियों को न बनना पड़े।
दिल्ली हाई कोर्ट
सुनवाई के वक्त एमसीडी के कर्मचारियों के वकील ने कहा कि ईस्ट दिल्ली के कर्मचारियों को अप्रैल महीने की सैलरी अभी तक नही मिली है। इसके साथ फंड की कमी के चलते नॉर्थ एमसीडी ने कहा है कि वो मई की सैलरी नहीं दे पाएगा। तो वकील ने सवाल किया ऐसी परिस्थित में कर्मचारी क्या करें? इस पर कोर्ट ने कहा कि शुकवार शाम तक कोर्ट दिल्ली सरकार को और दिल्ली नगर निगम को डारेक्शन देंगे और उनका पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट अवमानना की कार्यवाही भी कर सकता है।