बड़े डिफॉल्टर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछे सवाल!
सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों के ऋणों को चुकता न करने वाले डिफॉल्टर्स के मामले में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ ऋण लेकर डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं, वे अपनी कंपनियों को बंद कर देते हैं ऐसे में बैंकों का नुकसान होता है।
यदि गरीब किसानों को बैंक लोन देती है, तो पैसा न चुकाने पर उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है मगर बड़े डिफॉल्टर्स पर सीधी कार्रवाई नहीं होती है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलेटर यह देखता है कि आखिर जनता का पैसा कहां जा रहा है। क्या जिस तरह से बैंक लोन दे रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा सकती है? न्यायालय ने सवाल किया कि ऐसे व्यक्ति को ऋण किस तरह से दिया जा सकता है कि लोन चुकाने की उन्हें उम्मीद ही न हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सवाल किए गए हैं कि डिफॉल्टर लिस्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है।
इस पर आरबीआई का कहना है कि डिफॉल्टर लिस्ट सार्वजनिक नही की जा सकती। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।