भारत

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला- जारी रहेगा बीफ बैन, लेकिन दूसरे राज्य से लाया हुआ बीफ खा व बेच सकते हैं

बीफ बैन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में लगे बीफ बैन को जारी रखा है, लेकिन दूसरे राज्यों से गोमांस लाकर खान, रखने व बेचने पर अब प्रतिबंध नही लगेगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट

Source

जस्टिस अभ्य ओक और जस्टिस सुरेश गुप्ते की डिविजन बेंच ने मामले पर सुनवाई कर जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जिसके बाद अब बीफ के आयात से प्रतिबंध हटा लिया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के उस सेक्शन को रद्द कर दिया है जिसमें राज्य के बाहर से बीफ आयात करने पर कार्यवाही करने का प्रवाधान था।

गौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद बीफ पर बैन लगा दिया गया था। आपको बता दें, राज्य में 1976 से ही गौहत्या पर रोक लगी हुई है। लेकिन अब गोमांस खाने व रखने पर भी बैन लगाया गया था।

Have a news story, an interesting write-up or simply a suggestion? Write to us at

info@oneworldnews.in

Back to top button