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Bajinder Singh: बजिंदर सिंह को रेप मामले में हुई उम्रकैद की सजा, धर्म परिवर्तन कराने का भी था आरोप

मामला 2018 का है, जब एक 35 साल की महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि सिंह ने उसे विदेश ले जाने का लालच देकर मोहाली के अपने घर बुलाया। वहां उसने महिला के साथ बलात्कार किया और घटना को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

Bajinder Singh: बजिंदर सिंह को 2018 के रेप केस में हुई सजा, पादरी ने खुद को बताया था निर्दोष


Bajinder Singh: पंजाब के जालंधर के ताजपुर चर्च के स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की जिला अदालत ने 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को आया. अदालत ने 28 मार्च को ही उन्हें दोषी ठहराया था। पीड़ित महिला ने खुशी जताते हुए कहा कि पिछले सात सालों से वह न्याय के लिए कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट रही थी। उसने यह भी बताया कि बजिंदर सिंह ने न सिर्फ उसका, बल्कि कई अन्य महिलाओं का भी शोषण किया था।

2018 के रेप केस में हुई सजा

मामला 2018 का है, जब एक 35 साल की महिला ने बजिंदर सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि सिंह ने उसे विदेश ले जाने का लालच देकर मोहाली के अपने घर बुलाया। वहां उसने महिला के साथ बलात्कार किया और घटना को रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। अप्रैल 2018 में महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत की। इसके बाद सिंह फरार हो गए, लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहे थे।

धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था और धर्म परिवर्तन के लिए उसे बाहर से हवाला के माध्यम से पैसा मिलता था। शिकायतकर्ता ने बजिंदर सिंह को “दरिंदा” बताते हुए कहा था कि उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि पूरे मामले के अन्य आरोपी पादरी जतिंदर, सत्तार अली, पादरी अकबर और संदीप पहलवान बरी हो चुके हैं।

खुद को बताया था निर्दोष

यह सजा ऐसे समय में दी गई है जब पादरी 28 फरवरी को दर्ज यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले में जांच का सामना कर रहा है। कपूरथला पुलिस ने 22 वर्षीय महिला की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सिंह ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया था।

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महिला को पीटने का वीडियो वायरल

मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को पादरी के खिलाफ मारपीट और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया था। इससे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पादरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर एक महिला से बहस कर रहा था और उसे थप्पड़ मार रहा था। वो इस दौरान महिला पर पहले किताब फैंकता है और फिर उसके पास जाकर मारपीट करता है।

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