औरंगाबाद हथियार जखीरा मामले में अबू जुदांल समेत 7 लोगों को उम्रकैद
औरंगाबाद हथियार जखीरा मामले में मकोका कोर्ट ने अबू जुदांल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7 लोगों को भी उम्रकैद हुई है। दो लोगों को 14-14 साल और तीन लोगों को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में 22 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। जबकि 12 लोगों को दोषी करार दिया गया है। अबू जुदांल पर प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
अबू जुदांल
साल 2006 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियार से भरी कार का एक जखीरा जा रहा था। पुलिस को इस बात की खबर लग चुकी थी। तुरंत कारवाई करते हुए पुलिस ने एक कार को बरामद कर लिया था। जबकि आरोपी दूसरी कार को लेकर आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए थे। जिसमें 40 किलो आरडीएक्स, 16 एके47, 50 ग्रेनेड और 500 जिंदा कारतूस मिले थे।
दोषियों के नाम
सैय्यद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुदांल, बिलाल अहमद रज्जाक, सैयद आफिक सैयद जफरुद्दीन, अफरोज खान, शाहिद पठान, फैजल अताउर रहमान शेख, मुहम्मद असलम, मुहम्मद आमिर शकील अहमद शेख को उम्रकैद हुई है।
डॉ मुहम्मद शरीफ शब्बीर अहमद, मोहम्मद मुजफ्फर मोहम्मद तनवीर को 14 साल की सजा सुनाई गई है।
मुस्ताक अहमद मुहम्मद इशाक शेख, जावेद अहमद अब्दुल मजीद अंसारी, अफजल नबी खान को तीन साल की सजा हुई है।