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2000 Rupee Note: दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को किया खारिज, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

2000 Rupee Note: 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी ये टिप्पणी

रिजर्व बैंक द्वारा मई में 2000 के नोटों की वापसी का बड़ा फैसला लिया था। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 50 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। लेकिन रिजर्व बैंक के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर आज बड़ा फैसला आया है।

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, याचिका पर 30 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

19 मई को रिजर्व बैंक का आया था फैसला

आरबीआई ने 19 मई को दो हजार रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि मौजूदा नोट को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या बदला जा सकता है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया। याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिना पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

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संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि बड़ी मात्रा में ये नोट या तो किसी व्यक्ति की तिजोरी में पहुंच गए हैं या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों के पास हैं। याचिका में कहा गया कि उक्त अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। आरबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कार्रवाई है।

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