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CBDT ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए किये बदलाव: जाने कुछ जरूरी बातें

CBDT ने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए किये बदलाव


कुछ समय पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर-1 फार्म (ITR-1 Sahaj) और ITR-4 (Sugam) में कुछ बदलाव किये थे जिन्हे वापस ले लिया गया है। बता दें कि घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार रखने वाले लोगों को साल भर में 1 लाख रुपये का बिजली बिल भरने और विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये से अधिक खर्च करने वाले टैक्सयपेयर को सामान्य आईटीआर-1 फार्म (ITR-1 Sahaj) में आयकर रिटर्न नहीं भरने का बदलाव आया था जिसे अब वापिस ले लिए गया हैं।

Forms ITR-1 (Sahaj) या ITR-4 (Sugam)

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक हफ्ते पुराने आदेश को वापस लेते हुए किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को Forms ITR-1 (Sahaj) या ITR-4 (Sugam) के जरिये आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की इजाजत दे दी है। कुछ समय पहले आयकर विभाग ने 3 जनवरी 2020 से ज्वासइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी के व्यक्तिगत टैक्सIपेयर और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म (Forms ITR-1 (Sahaj)) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगादी थी।

इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं की परेशानी को देखकर विभाग ने इस फैसले को बदल दिया हैं। अब यह फैसला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें Forms ITR-1 (Sahaj) या ITR-4 (Sugam) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गयी हैं।

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अभी तक 50 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वाले आम निवासी व्यक्ति ITR-1 (Sahaj) फॉर्म भर सकते थे। इसी प्रकार कारोबार और पेशे से होने वाली अनुमानित और 50 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF), एलएलपी (LLP) को छोड़कर अन्य कंपनियां, व्यक्तिगत करदाता आईटीआर-4 सुगम में रिटर्न भरते थे।

हाल ही में आये एक नए नोटिफिकेशन के अनुसार, ITR में दो महत्वपूर्ण बदलाव किये गये थे।

1. एक जिसमे अगर किसी व्यक्ति के पास घर का संयुक्त मालिकाना अधिकार है तो वह आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में अपना रिटर्न नहीं भर सकता।

2. दूसरा जिनके पास बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा राशि है, जिन्होंने विदेश यात्राओं पर दो लाख रुपये खर्च किए हैं या सालभर में एक लाख रुपये या अधिक बिजली का बिल भरा है उनके लिये आईटीआर-1 में रिटर्न भरना वैध नहीं होगा। उन्हें अलग फॉर्म भरना होगा।

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