अप्रैल से हर बड़ी रकम की लेन-देन की जानकारी देनी होगी आयकर विभाग को…
काले धन को खत्म करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अप्रैल से नए नियम लागू करेगी। इस नियम के तहत एक सीमा से अधिक राशि का लेनेदेन करने की जानकारी आयकर विभाग को देनी अनिवार्य होगी।
कैश डिपॉजिट, शेयर खरीदना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज, फिक्स डिपॉजिट्स और फॉरेन करेंसी के लेन-देन जैसे बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी विभाग को देनी होगी।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि 30 लाख रुपये से अधिक की खरीद-बिक्री की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।
बैंक में एक साल के अंदर किसी व्यक्ति के खाते में 10 लाख से अधिक कैश जमा होते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी।
तय सीमा से ज्यादा पैसे अगर आप बैंक, कंपनी या वकील आदि जैसे किसी प्रोफेशनल को देते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को देनी जरूरी होगी। इसके लिए नया फॉर्मेट फॉर्म 61ए लागू किया जाएगा।