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पीएफ निकासी नियमों में हुआ संशोधन, जानिए क्या है नए नियम…
पीएफ ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है… जी हां, पीएफ निकासी के नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को नियमों में संशोधन का ऐलान करते हुए बताया कि अब पीएफ खाताधारक इलाज, हाउसिंग, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने पीएफ की निकासी को लेकर कई नियम लागू किए थे। 1 मई के बाद से इस नियम के तहत कोई भी कर्मचारी नौकरी छोड़ने या फिर निकाले जाने के बाद भी पूरा पीएफ नही निकाल सकता। उसे 58 साल के बाद ही पीएफ की राशि निकालने का अधिकार होगा।
ट्रेड यूनियन ने श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकर की थी, फरवरी में प्रपोजल के नियमों में संशोधन की मांग की थी, जिसके बाद ही यह फैसला लिया गया।
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