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SGB : सस्ता सोना खरीदने का आज आखिरी मौका,इस स्कीम का फायदा नहीं उठाया है तो फिर आज ही करें इसमें इन्वेस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस साल की दूसरी किस्त 11 सितंबर को लॉन्च की थी। गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 15 सितंबर तक खुला है।

SGB : गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 15 सितंबर तक, निवेशक को टैक्स छूट समेत कई फायदे मिलेंगे


सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की दूसरी सीरीज आज बंद होने जा रही है। इसे 11 सितंबर को खोला गया था, जहां सरकार बाजार भाव से कम दाम में सोना खरीदने  का मौका देती है।

गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 15 सितंबर –

भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस साल की दूसरी किस्त 11 सितंबर को लॉन्च की थी।  गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 15 सितंबर तक खुला है, यानी आज निवेश करने की अंतिम तिथि है। गोल्ड बॉन्ड बाजार में मिल रहे सोने से सस्ता है, और ऑनलाइन पेमेंट करने अतिरिक्त छूट का लाभ मिलते है। इसके अलावा निवेशक को टैक्स छूट समेत कई और फायदे भी मिलते हैं।

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गोल्ड बॉन्ड की कीमत –

सोवरन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज में गोल्ड बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। यानी इस कीमत पर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं,और  इसके अलावा ऑनलाइन खरीद और पेमेंट करने पर 50 रुपये तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। गोल्ड बॉन्ड सब्सक्रिप्शन यानी खरीदने का आखिरी मौका 15 सितंबर 2023 तक का है।

गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना कहां और कितना –

सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत सोना खरीदने के लिए कम से कम 1 ग्राम तक सोना खरीदना जरूरी होता है। जबकि, अधिकतम सोना खरीदने के लिए 4 किलोग्राम तक निर्धारित की गई है। एचयूएफ कैटेगरी के लिए 4 किलोग्राम खरीदने की लिमिट तय है, जबकि ट्रस्ट और अन्य समान संस्थाओं के लिए एसजीबी के तहत 20 किलोग्राम सोना खरीदने की सीमा निर्धारित की गई है।

सोवरन गोल्ड बॉन्ड के अनुसार लिस्टेड कमर्शियल बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , नामित डाकघरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए बेचा जाएगा।

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सोवरन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स बेनेफिट –

सोवरन गोल्ड बॉन्ड एक टैक्स एफिशिएंट निवेश है, क्योंकि इससे निवेशकों को कुछ टैक्स लाभ मिलता है, यदि निवेश को मेच्योरिटी अवधि यानी 8 साल तक रखा जाता है तो एसजीबी को भुनाने पर होने कैपिटल गेन बेनेफिट को टैक्स से छूट मिलती है। यदि गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले भुनाए या बेचे जाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है।

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