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ITR Filing: 31 जुलाई से पहले भर ले आइटीआर, नहीं तो देना पड़ेगा तगड़ा फाइन

सर्वे के मुताबिक, ऐसा इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर दिक्‍कतों के कारण हुआ है। जिसकी वजह से बहुत से लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए है। इसी कारण से 29 फीसदी लोगों को ऐसा लगता है कि वे समय पर अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

ITR Filing: यदि 31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर तो लेट फीस के साथ ये भी होगा नुकसान

ITR Filing: इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) करने के लिए आज को छोड़कर अब केवल पांच ही दिन बाकी रह गए हैं। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 22 जुलाई तक 4 करोड़ आयकरदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल की थी। लेकिन एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, अभी आधे से भी कम आयकरदाताओं ने ही सिर्फ आईटीआर फाइल की है। सर्वे के मुताबिक, ऐसा इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर दिक्‍कतों के कारण हुआ है। जिसकी वजह से बहुत से लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए है। इसी कारण से 29 फीसदी लोगों को ऐसा लगता है कि वे समय पर अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

लोकल सर्कल्स ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने देश के कुल 311 जिलों के 38,000 लोगों से आईटीआर पर बात की थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप 31 जुलाई , 2024 की वर्तमान समय सीमा तक आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। जिसमें 48 प्रतिशत लोगों का जवाब था कि उन्होंने आईटीआर दाखिल कर दी है। इसके साथ ही 4 फीसदी लोगों का कहना हैं कि उन्होंने आईटीआर दाखिल करने का प्रयास किया था जिसमें वे असफल रहें अब वे 31 जुलाई को दुबारा से प्रयास करेंगे। इसके साथ ही 16 फीसदी लोगों का कहना था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे समय सीमा के अन्दर आईटीआर दाखिल कर लेंगे। 11 फीसदी लोगों का कहना ये भी था कि 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करना असंभव है।

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आईटीआर भरने में करना पड़ रहा है दिक्‍कतों का सामना

सर्वे में 38 प्रतिशत लोगों का कहना हैं कि रिटर्न फाइल करने के लिए जो ई-फाइलिंग पोर्टल बनाया गया हैं उसमें अनेक समस्याएं आ रही है। जिसमें लॉगइन करने में दिक्कत, टाइमआउट, पहले से भरे हुए डेटा में परेशानी, बड़ी फाइलों का अपलोर्ड न होना आदि जैसी परेशानियां शामिल है। इन्हीं दिक्कतों की वजह से बड़ी संख्या में लोग आईटीआर नहीं भर पा रहे है।

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना

31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल न करने वालों को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जिस इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है उसे 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जिसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उसे 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी।

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