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Income Tax Notice: आयकर विभाग से मिला नोटिस असली है या नकली? अब चुटकियों में करें पता, नहीं होंगे जालसाजी का शिकार

Income Tax Notice: आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप किन तरीकों से आईटीआर नोटिस को वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेप बाई स्टेप जाने तरीका।

Income Tax Notice: इनकम टैक्स के फर्जी नोटिस को ऐसे करें चेक

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से मिले नोटिस असली हैं या नकली, इसे पता लगाना अब बेहद आसान हो गया है। दरअसल इसे जांचने के लिए इनकम टैक्स ने नई सुविधाएं शुरू की हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसको लेकर सर्कुलर भी जारी किया है। इसके अनुसार, विभाग से जारी हर इनकम टैक्स नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होगा। साथ ही, अब नए फैसले के तहत अब ये नंबर टैक्सपेयर्स को मिलने वाले सभी डॉक्यूमेंट पर भी जरूरी हो गया है। Income Tax Notice

यह सिस्टम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलत जानकारी होती है तब विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाता है। अगर आपके पास विभाग द्वारा कोई नोटिस आया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि कई बार जालसाज भी धोखाधड़ी करने के लिए नकली इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं। इसलिए हमें पहले इसकी जांच करनी चाहिए कि आईटी नोटिस असली है या फिर नकली।

इनकम टैक्स नोटिस मिलने पर जरूर करें वेरीफाई Income Tax Notice

आज हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे कि आप कैसे इनकम टैक्स नोटिस को वेरीफाई कर सकते हैं। सीबीडीटी के निर्देशों के मुताबिक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बिना DIN के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जारी किए गए सभी कागजात और पत्राचार अवैध माने जाएंगे। DIN लगाने के लिए प्रधान आयकर आयुक्त या आयकर महानिदेशक से मंजूरी लेनी होगी। आइए जानते हैं विस्तार से-

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E-Mail आईडी चेक करें Income Tax Notice

अगर आपको ऑनलाइन नोटिस मिला है तो किस ई-मेल आईडी के जरिये नोटिस मिला है उसे अवश्य जांचें। आपको बता दें कि आयकर विभाग अपने आधिकारिक आईडी से ही नोटिस भेजता है। विभाग के ऑफिशियल आई-डी के अंत में incometax.gov.in लिखा होता है।

IT विभाग की साइट से करें चेक Income Tax Notice

कई बार इनकम टैक्स नोटिस (Income tax Notice) की कम जानकारी के चलते फ्रॉड करने वाले लोग टैक्सपेयर्स (Taxpayers) का फायदा उठा लेते हैं। फ्रॉड करने वाले आम जनता को फोन और मेल करके ठगी करते हैं। लेकिन, अब आप इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग (e-filing) वेबसाइट पर इस बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं।

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इन स्टेप्स को करें फॉलो Income Tax Notice

  • इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें
  • अब ‘Quick Links’ पर जाएं
  • यहां ‘Authenticate’ के नीचे आप ‘Notice/Order Issued By ITD’ पर क्लिक करें
  • नोटिस में मिले डॉक्यूमेंट नंबर या PAN नंबर, एसेसेमेंट ईयर, महीना और नोटिस इश्यू होने का साल दर्ज करें
  • अब ‘Captcha Code’ दर्ज कर सबमिट करें
  • इतना करते ही आपके सामने ‘Yes, Notice is valid and issued by Income Tax Authority’ लिखा दिखेगा (अगर असली होगा तो)
  • अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा तो मतलब कि आपका नोटिस फेक है। मतलब कोई आपके साथ ठगी करने का प्लान बना रहा है। इसलिए नोटिस आने के बाद उसको इनकम टैक्स विभाग की साइट से जरूर चेक करें।

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vrinda

मैं वृंदा श्रीवास्तव One World News में हिंदी कंटेंट राइटर के पद पर कार्य कर रही हूं। इससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स न्यूज पेपर में काम कर चुकी हूं। मुझसे vrindaoneworldnews@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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