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Bank Account Nominee: केन्‍द्र सरकार ने बैंकिंग नियमों में किया बड़ा बदलाव, एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकेंगे खाताधारक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (09 अगस्त) को लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है। इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया है कि हरेक बैंक खाताधारक एक खाते के लिए चार ‘नॉमिनी’ तक दर्ज करा सकेगा।

Bank Account Nominee: बैंकिंग नियमों को बेहतर बनाने की हो रही प्रयास, जानिए क्यों पड़ रही अधिक नॉमिनी की जरूरत?


Bank Account Nominee: अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है और आपने नॉमिनी नहीं बनाया है या एक ही नॉमिनी है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। अब बैंक खातों के लिए एक-दो नहीं बल्कि तीन-चार नॉमिनी भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा होता है तो खाताधारक के नहीं रहने के बाद बैंक में रखे उसके पैसे का उपयोग परिवारजन कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय केबिनेट ने बैंकिंग नियमों कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत किसी भी बैंक खाते में चार नॉमिनी बनाए जा सकते हैं।

बिना नॉमिनी के खुलते रहे हैं खाते

पूर्व के वर्षों में बैंकों में खाते खुलवाने पर नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया बहुत कम लोग अपनाते थे या बिना नॉमिनी के भी बैंकों में खाते खुल जाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खाता खुलवाते समय ही नॉमिनी का नाम भरा जाना जरूरी किया था। हालांकि अब इसे जरूरी कर दिया गया है। यानी यदि अब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी का नाम फार्म में भरना होता है। बैंकिग सेक्टर से जुड़़े एक अधिकारी ने बताया कि आज भी देश की बैंकों में 78 हजार करोड़ रुपए ऐसे रखे हैं जिन पर कोई दावा नहीं कर रहा। यदि खाताधारक के नॉमिनी इन रुपयों के लिए दावा करे तो उन्हें पैसे मिल सकते हैं।

क्यों पड़ रही अधिक नॉमिनी की जरूरत

देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी सबसे पहले अपनी पत्नी को नॉमिनी के रूप में बैंक में घोषित करते हैं। यदि संयोगवश किसी घटना-दुर्घटना में दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, तब उस पैसे को यदि तीसरा या चौथा नॉमिनी है तो पैसा निकाल सकता है। पीपीएफ खाते में यह सुविधा मिलेगी यानी पीपीएफ में भी एक से ज्यादा नॉमिनी तय करना संभव हो सकेगा।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से निपटने में मिलेगी मदद

बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए नॉमिनी की संख्या को बढ़ाये जाने के मकसद को देखें तो बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है। मार्च 2024 तक बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपये ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है। यही वजह है कि खाताधारकों को विकल्प दिया जा रहा है कि वो एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम दे सकें। इससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और सही नॉमिनी को अकाउंट में जमा रकम को दिया जा सकेगा।

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लोकसभा में पेश हुआ बैंकिंग कानून संशोधन बिल

बिल के प्रावधान के मुताबिक, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949, दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज ( एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1980 को संशोधन करने का प्रस्ताव है। पिछले हफ्ते 2 अगस्त, 2024 को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी।

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