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Chhattisgarh Breaking News: मजार के नाम पर हटाया गया अवैध अतिक्रमण, भारी पुलिस बल की रही तैनाती

छत्तीसगढ़ के भिलाई में अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर करीब चार घंटे गरजा। शहर के अलग-अलग हिस्सों पर निगम ने अवैध निर्माण को ढहाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। शासन स्तर पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन का आदेश दिया गया था। इसके बाद कलेक्टर ने निगम को अतिक्रमण पर एक्शन लेने का आदेश दिया।

Chhattisgarh Breaking News: अवैध कब्जा कर लोगों ने खोल ली थीं दुकानें, शहर भर में चला अभियान


Chhattisgarh Breaking News: मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे पर निगम ने सोमवार को कार्रवाई की। लगभग चार घंटे तक अवैध कब्जे को हटाने का अभियान चला। मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई का है। यहां सुपेला स्थित मस्जिद सैलानी बाबा दरबार (करबला मैदान) के आसपास अवैध कब्जा था। तीन दिन पहले ही भिलाई नगर निगम ने सभी को नोटिस जारी किया था। नोटिस का समय खत्म होने पर सीधे बुलडोजर एक्शन हुआ।

भारी पुलिस बल की रही तैनाती

जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने सोमवार सुबह पांच बजे अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। चार घंटे बाद सुबह नौ बजे तक अभियान चला। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। नगर निगम ने तीन दिन में कब्जा हटाने का निर्देश दिया था।

शहर भर में चला अभियान

भिलाई नगर निगम ने शहर के कई इलाकों में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की। मौर्य चंद्र टॉकीज के पास भी अवैध कब्जों को हटाया गया। मजिस्द और मजार के आसपास बनी अवैध 22 दुकानों पर भी बुलडोजर गरजा। सर्विस रोड पर भी अतिक्रमण के खिलाफ निगम का अभियान चला। निगम ने अभियान में 10 जेसीबी, 30 डंपर और दो चेन माउंटर का इस्तेमाल किया।

अवैध कब्जा कर लोगों ने खोल ली थीं दुकानें

जानकारी के मुताबिक सैलानी बाबा दरबार को 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। मगर इस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया। यहां तक कि दुकान, दफ्तर और चबूतरों का निर्माण भी कर लिया था। निगम की कार्रवाई के दौरान एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार समेत 100 से अधिक पुलिस के जवान तैनात रहे।

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भिलाई नगर निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

भिलाई नगर निगम द्वारा की गई यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों के अंदर निर्णय लेने का समय दिया था। इसके बाद, निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले एक अंतिम नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने को कहा था। हालांकि, शिकायतें यह भी आई थीं कि करबला कमेटी ने धार्मिक आड़ में अवैध अतिक्रमण किया था। इस कार्रवाई ने क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा पैदा कर दिया है और प्रशासन की तत्परता को दर्शाया है कि वे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे।

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