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Subrata Roy News: सेबी के खाते में है सुब्रत रॉय के 25,000 करोड़ रुपये, चर्चा का विषय बनी अवितरित धनराशि
बिज़नस

Subrata Roy News: सेबी के खाते में है सुब्रत रॉय के 25,000 करोड़ रुपये, चर्चा का विषय बनी अवितरित धनराशि

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है।

Subrata Roy News: विनियमों का उल्लंघन करके जुटाया गया था धन…


सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से बीमार रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया।
सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद एक चर्चा ने जोर पकड़ा है। पूंजी बाजार नियामक SEBI के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है।

सुब्रत रॉय ने कई कानूनी लड़ाई का सामना किया

सुब्रत रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पोंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है। हालांकि, उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था।

अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई

सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवितरित धनराशि फिर से चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से बीमार रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। रॉय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें पोंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का आरोप भी शामिल है। हालांकि, उनके समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है।

निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2011 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड (ओएफसीडी) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब तीन करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था।

विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था

नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने को कहा था।
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