Train Insurance Claim: ट्रेन यात्रा बीमा के तहत मिलता है इतने लाख का क्लेम, जानिए क्या है पुरा प्रॉसेस?
टिकट बुकिंग कराते समय यदि यात्री ने बीमा के ऑप्शन का चयन किया है, तो ही बीमा के पैसे दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग अपना टिकट किसी ब्रोकर से बुक करवाते हैं और ब्रोकर हमें इस तरह की सुविधा के बारे में जानकारी नहीं देता।
Train Insurance Claim: अगर ट्रेन में कर रहे है सफर तो इस बात का रखें ध्यान, होगा आपका फायदा
Train Insurance Claim: रेल हादसे में शिकार होने पर रेलवे विभाग बीमा कवर देता है। रेलवे की इस सुविधा को रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं। रेल हादसों में मुआवजा देने को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि, टिकट बुकिंग कराते समय यदि यात्री ने बीमा के ऑप्शन का चयन किया है, तो ही बीमा के पैसे दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग अपना टिकट किसी ब्रोकर से बुक करवाते हैं और ब्रोकर हमें इस तरह की सुविधा के बारे में जानकारी नहीं देता। या फिर अगर हम खुद भी टिकट बुक करते हैं तो डीटेल्स भरने के झंझट के कारण इंश्योरेंस वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। बता दें कि आईआरसीटीसी (IRCTC) अपने यात्रियों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है, वो भी मात्र 0.49 पैसे में।
आपको बता दे कि ये सुविधा उन यात्रियों को दी जाती है, जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। जब भी आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते हैं तो ‘यात्रा बीमा’ का ऑप्शन आपको सामने विंडो पर ही देखने के लिए मिल जाता है। ये इंश्योरेंस ट्रेन दुर्घटना में हुए किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए होता है। आपको टिकट बुक करते समय ही इस पर क्लिक करके कुछ डीटेल्स भरनी होती है। उसके बाद आप इस बीमा के तहत रजिस्टर हो जाते हैं।
ट्रैवेल पॉलिसी को समझें
मुआवजे के लिए क्लेम दायर करने से पहले, अपनी ट्रेन यात्रा बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दी गई कवरेज सीमा, और क्लेम प्रक्रिया के बारे में जानकारी करें। उन परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दें जिनके तहत मुआवज़े का क्लेम किया जा सकता है, जैसे यात्रा रद्द करना, देरी, सामान खो जाना या व्यक्तिगत दुर्घटनाएं।
यात्रा का डीटेल्ड रिकॉर्ड रखें
अपने क्लेम के सपोर्ट में यात्रा के डीटेल्ड रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अपने ट्रेन टिकट, बोर्डिंग पास, बैगेज टैग और किसी भी अन्य प्रासंगिक डॉक्यूमेंटों की प्रतियां अपने पास रखें। ये डॉक्यूमेंट आपके क्लेम के सबूत के तौर पर काम करते हैं और आपके यात्रा प्रोग्राम, किए गए खर्चों और उस घटना की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जिसके कारण क्लेम किया गया है।
This can be useful!
Details of Travel Insurance benefits when you book rail ticket on IRCTC website
Premium is ₹35 paise!
You will get SMS of policy info
Please fill nominees by clicking link in SMSInsurance companies are : SBI General Insurance & Liberty General insurance pic.twitter.com/oScrwtSnB2
— Karthik Reddy (@bykarthikreddy) June 4, 2023
बीमा प्रदाता से संपर्क करें
एक बार जब आप अपने ट्रेन यात्रा बीमा द्वारा कवर की गई किसी घटना का सामना करते हैं, तो तुरंत अपने बीमा प्रदाता की हेल्पलाइन या ग्राहक सहायता से संपर्क करें। घटना की रिपोर्ट करें और उन्हें आवश्यक विवरण प्रदान करें। जैसे कि पॉलिसी नंबर, यात्रा विवरण और घटना का स्पष्ट विवरण। बीमा प्रदाता क्लेम प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको आवश्यक डॉक्यूमेंटों के बारे में सूचित करेगा, और आपको आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।
पूरा क्लेम डॉक्यूमेंट
मुआवजे के बारे में सही तरीके से क्लेम करने के लिए, जरूरी क्लेम डॉक्यूमेंट सही ढंग से और समय पर पूरा करें। इसमें क्लेम फॉर्म, चिकित्सा प्रमाण पत्र पुलिस रिपोर्ट और आपके बीमा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य सहायक डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई सभी जानकारी सही है और बताई गए डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां संलग्न करें।
इस प्रक्रिया के जरिए प्राप्त कर सकते हैं बीमा राशि
1. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के तहत पीड़ित या मृतक के परिजनों को बीमा राशि के लिए रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी) में आवेदन करना होगा।
2. पैसेंजर ट्रेन दुर्घटना या अप्रिय घटना के तुरंत बाद, संबंधित आरसीटी बेंच को रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वह समय रहते यात्री से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर सकें और समय पर हादसे से जुड़ी चीजों का पता लगा सके।
3. जब भी किसी की ओर से बीमा राशि के लिए दावा किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी जांच होती है। जल्द-से-जल्द मामला सुलझाने के लिए रेलवे विभाग आरसीटी से संपर्क करता है और हर संभव सहयोग करता है।
4. आरसीटी की ओर से रेलवे को नोटिस भेजे जाने के 15 दिन के अंदर ही जवाब देना होता है।
Read more: Odisha Train Accident: ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा, पीएम मोदी समेत इन नेताओं ने जताया दुख
5. आवेदन करते समय आवेदक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसे अपना निवास स्थान, वह स्थान जहां यात्री ने टिकट खरीदा हो या वह स्थान जहां दुर्घटना हुई हो, उसका उल्लेख करना होता है।
6. भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in में दुर्घटना के संबंध में मुआवजे के दावों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। यहां से देख सकते हैं कि आप किस मामले में आवेदन करना चाहते हैं और उसकी लीगल प्रक्रिया क्या है।