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दही-हांडी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट निर्देश की मांग की है। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार यह जानना चाहती है कि दही हांडी में भाग लेने वाले बच्चों की आयु और बनने वाले पिरामिड की ऊंचाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है या नही?

महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में अर्जी लगाकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्थिति साफ करने की मांग की है। अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट और दही हांडी कार्यक्रम

आपको बता दें, 29 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण ले। हाईकोर्ट स्वाति पाटिल नाम की महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि दही हांडी के आयोजर हाईकोर्ट के अगस्त 2014 के फैसले का उल्लंघन कर रहा है।

गौरतलब है कि 2014 को हाईकोर्ट ने 18 साल से कम के बच्चों की भागीदारी को बंद करना होगा। वहीं दही हांडी के लिए हाईकोर्ट ने 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर रोक लगा दी थी।

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