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Hindi News Today:  माओवादी ड्रोन साज़िश, मैरिटल रेप कानून पर बहस, दिल्ली में हाउस बोट प्रोजेक्ट और सुप्रीम कोर्ट का दुर्लभ फैसला

माओवादी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, मैरिटल रेप कानून पर नई बहस, दिल्ली में हाउस बोट जैसी आधुनिक सुविधा, और सुप्रीम कोर्ट का अनोखा फैसला

Hindi News Today: माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ा खुलासा

Hindi News Today: माओवादियों पर कार्रवाई में केंद्रीय सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में सरेंडर किए गए दो शीर्ष माओवादी नेताओं तक्कलपल्ली वासुदेवा राव उर्फ अशन्ना और मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू की पूछताछ में पता चला कि सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों के कम्युनिकेशन उपकरणों में गुप्त ट्रैकर लगाकर उनके नेटवर्क को मोसाद जैसी रणनीति के जरिए ट्रेस किया था।

ड्रोन हमलों की प्लानिंग

पूछताछ में यह भी सामने आया कि माओवादी जासूसी और सुरक्षा बलों पर संभावित हमलों के लिए ड्रोन का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि, वे इसके लिए जरूरी हाई-टेक उपकरण जुटाने में असफल रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के मारे गए कमांडर मदावी हिडमा और अशन्ना ने ड्रोन के टेस्ट भी किए थे।

कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक होने की पुष्टि

सोनू ने दावा किया कि संगठन का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क पहले ही सुरक्षा बल हैक कर चुके थे। वॉकी-टॉकी, लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ट्रैकर व चिप्स लगाए गए थे, जिनसे माओवादियों की गतिविधियों का लगातार पता चलता रहा।

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर पूछताछ

पूछताछ में सामने आया कि CPI (माओवादी) का चीन या नेपाल के ऑपरेशनल नेटवर्क से कोई सीधा संबंध नहीं था। हालांकि, फिलीपींस, तुर्की, पेरू और नेपाल के कुछ माओवादी समूहों के साथ वैचारिक रिश्ते बनाए रखे गए थे।

शशि थरूर ने उठाई मांग: ‘मैरिटल रेप हिंसा है, वैवाहिक प्रेम नहीं’

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत में मैरिटल रेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाना स्पष्ट रूप से हिंसा है, लेकिन भारत उन कुछ लोकतंत्रों में शामिल है जहां इसे अभी भी अपराध नहीं माना जाता।

कानून बनाने की मांग

थरूर का कहना है:

  • “अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करता, तो वह कानून का उल्लंघन कर रहा है।” 
  • “मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाले कानून की अत्यंत आवश्यकता है।” 

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भारत में मौजूदा कानूनी स्थिति

  • भारत में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। 
  • यदि विवाहित जोड़ा अलग रह रहा हो और पति जबरदस्ती करता है, तभी यह दंडनीय है। 
  • घरेलू हिंसा कानून, 2005 के तहत महिलाएं राहत पा सकती हैं। 
  • कई देशों में इसे अपराध माना गया है, भारत में ऐसा अभी नहीं है। 

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 दिल्ली में पहली बार हाउस बोट का अनुभव: बांसेरा पार्क में DDA का नया प्रोजेक्ट

दिल्ली अब कश्मीर और केरल की तरह हाउस बोट का अनुभव देने के लिए तैयार है। DDA बांसेरा पार्क में पूरी तरह लकड़ी से बना हाउस बोट कन्वेंशन सेंटर तैयार कर रहा है।

किन सुविधाओं से लैस होगा हाउस बोट?

  • मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, और फूड सर्विस 
  • पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल लकड़ी से बना स्ट्रक्चर 
  • देवदार, अखरोट और चिनार लकड़ी की शानदार कारीगरी 
  • यमुना की मुख्य झील में स्थापित 
  • स्टील और कंक्रीट का बिल्कुल उपयोग नहीं 

एलजी ऑफिस के अनुसार यह प्रोजेक्ट मई–जून 2026 तक लोगों के लिए खुल सकता है। इस कदम से यमुना नदी से लोगों की कनेक्टिविटी और बढ़ेगी।

 सुप्रीम कोर्ट का दुर्लभ फैसला: पत्नी ने लौटाए सोने के कंगन, बिना किसी मुआवजे के हुआ तलाक

सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक मामले में महिला की सराहना की, जिन्होंने विवाह के समय पति की मां द्वारा दिए गए सोने के कंगन वापस कर दिए और न तो भरण-पोषण मांगा और न ही कोई आर्थिक मुआवजा।

जज की टिप्पणी

जस्टिस पारदीवाला ने कहा:

  • “यह अत्यंत दुर्लभ समझौता है।” 
  • “आजकल ऐसा उदार कदम बहुत कम देखने को मिलता है।


अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का उपयोग करके विवाह को भंग किया और सभी लंबित कार्यवाही खत्म कर दी। कोर्ट ने महिला को बीती बातें भूलकर खुशहाल जीवन जीने की सलाह दी।

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