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UPI से पैसा कटने पर भी नहीं मिला कन्फर्मेशन? जानिए रिफंड और शिकायत का तरीका

UPI, आज के समय में UPI के जरिए पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, लोग मोबाइल से कुछ ही सेकंड में भुगतान कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, जबकि सामने वाले व्यक्ति के खाते में रकम नहीं पहुंचती।

UPI पेमेंट कटने पर भी पैसे न पहुंचें तो क्या करें? जानिए शिकायत और पैसे वापस पाने का तरीका

UPI, आज के समय में UPI के जरिए पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक, लोग मोबाइल से कुछ ही सेकंड में भुगतान कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, जबकि सामने वाले व्यक्ति के खाते में रकम नहीं पहुंचती। कभी पेमेंट ऐप पर ‘Pending’ दिखाई देता है, तो कभी ‘Failed’ का मैसेज आ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने के बजाय सबसे पहले पेमेंट का स्टेटस चेक करें। हर बार पैसे कटने का मतलब यह नहीं होता कि रकम खो गई है। कई बार बैंक या पेमेंट सिस्टम में देरी के कारण ट्रांजैक्शन पूरा होने में समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में भुगतान की पुष्टि करना, शिकायत दर्ज करना और बैंक के नियमों के अनुसार रिफंड का इंतजार करना जरूरी है।

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1. सबसे पहले UPI पेमेंट का स्टेटस चेक करें

अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन सामने वाले को रकम नहीं मिली है, तो सबसे पहले उस ऐप को खोलें जिससे आपने भुगतान किया था। यह Google Pay, PhonePe, Paytm या कोई दूसरा UPI ऐप हो सकता है। ऐप के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या पेमेंट सेक्शन में जाकर संबंधित भुगतान की जानकारी देखें। पेमेंट के सामने ‘Successful’, ‘Pending’ या ‘Failed’ लिखा हो सकता है। अगर स्टेटस ‘Pending’ है, तो तुरंत दोबारा भुगतान न करें। पहले यह पुष्टि कर लें कि सामने वाले के खाते में रकम पहुंची है या नहीं। कई बार स्टेटस अपडेट होने में समय लग सकता है। अगर पेमेंट ‘Successful’ दिख रहा है, लेकिन प्राप्तकर्ता को पैसे नहीं मिले हैं, तो ट्रांजैक्शन आईडी या UPI रेफरेंस नंबर नोट करें। प्राप्तकर्ता से भी बैंक स्टेटमेंट चेक करने के लिए कहें, क्योंकि केवल SMS न आने का मतलब यह नहीं है कि पैसे जमा नहीं हुए।

2. कितने समय में वापस मिलते हैं पैसे?

UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर पैसे अपने आप वापस आने की व्यवस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर खाते से रकम कट गई है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे जमा नहीं हुए, तो सामान्य फंड ट्रांसफर में तय समय सीमा के भीतर रकम वापस होनी चाहिए। RBI के निर्धारित फ्रेमवर्क में व्यक्ति से व्यक्ति के फंड ट्रांसफर में लाभार्थी के खाते में रकम जमा न होने पर ऑटो-रिवर्सल की समय सीमा T+1 दिन है। यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख है। वहीं, मर्चेंट पेमेंट में खाते से पैसे कटने के बावजूद दुकानदार को भुगतान की पुष्टि नहीं मिलने पर ऑटो-रिवर्सल की समय सीमा T+5 दिन है। तय समय के बाद देरी होने पर लागू नियमों के अनुसार मुआवजे का प्रावधान भी है।

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3. UPI ऐप से शिकायत कैसे करें?

अगर पेमेंट फेल हो गया है या लंबे समय से पेंडिंग है, तो संबंधित UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें। इसके लिए ऐप की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, संबंधित पेमेंट चुनें और ‘Help’, ‘Get Support’ या ‘Raise a Complaint’ जैसे विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी समस्या से जुड़ा विकल्प चुनें, जैसे पैसे कट गए लेकिन प्राप्तकर्ता को नहीं मिले। शिकायत दर्ज करते समय ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, रकम और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्टेटस की जानकारी दें। शिकायत का रेफरेंस नंबर मिले, तो उसे सुरक्षित रखें। ऐप की मदद से समाधान नहीं होता है, तो अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें।

4. बैंक में शिकायत कब और कैसे करें?

अगर UPI ऐप के जरिए समस्या हल नहीं होती, तो अपने बैंक को इसकी जानकारी दें। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल बैंकिंग ऐप, कस्टमर केयर या शाखा के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत में बताएं कि आपके खाते से कितनी रकम कटी, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ और प्राप्तकर्ता को पैसे नहीं मिले। बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखें। शिकायत की रसीद या रेफरेंस नंबर जरूर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप मामले की स्थिति जान सकें।

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5. NPCI और RBI तक शिकायत कैसे पहुंचाएं?

अगर UPI ऐप और बैंक से संपर्क करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के आधिकारिक UPI शिकायत विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPCI की वेबसाइट पर UPI से जुड़े सवालों और शिकायतों की जानकारी उपलब्ध है। अगर बैंक या संबंधित विनियमित संस्था में शिकायत करने के बाद भी जवाब संतोषजनक नहीं मिलता, या RBI के नियमों के अनुसार तय अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता, तो पात्र मामलों में RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन सिस्टम के तहत शिकायत की जा सकती है।

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6. UPI पेमेंट के दौरान इन गलतियों से बचें

सबसे जरूरी बात यह है कि पेमेंट पेंडिंग होने पर तुरंत दूसरी बार पैसे न भेजें। पहले बैंक स्टेटमेंट और प्राप्तकर्ता के खाते में रकम आने की पुष्टि करें। किसी अनजान व्यक्ति को UPI PIN, OTP या बैंक पासवर्ड न बताएं। पैसे वापस दिलाने के नाम पर आने वाले अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करें।UPI पेमेंट में पैसे कटने के बाद प्राप्तकर्ता को रकम न मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टेटस और बैंक स्टेटमेंट चेक करें। इसके बाद UPI ऐप, बैंक और जरूरत पड़ने पर NPCI या RBI के शिकायत माध्यमों का इस्तेमाल करें। ट्रांजैक्शन आईडी और शिकायत नंबर सुरक्षित रखने से समस्या का समाधान कराने में मदद मिलती है।

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