भारत

अब एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए जमा करनी होगी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी

अब आपको एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए तो हर साल एलपीजी डीलर को इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करानी होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भेजा है। इसे लागू करने के लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 138 में संशोधन किया जा सकता है।

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एलपीजी सब्सिडी

दरअसल, केंद्र सरकार की गिव इट अप स्कीम ज्यादा कामियाब नही रही थी, इसी को और सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। ताकि उन लोगों को सब्सिडी न दी जाए जिनका सालाना वेतन 10 लाख से ज्यादा है।

इस कदम से कोई भी ग्राहक अपने वेतन का गलत ब्यौरा एलपीजी को नही दे पाएगा, वहीं सरकार पर इससे एलपीजी सब्सिडी का बोझ भी थोड़ा कम होगा।

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