Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध वाले आदेश पर लगाई रोक
Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध वाले आदेश पर लगाई रोक
Tamil Nadu Cow Slaughter Ban: तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी यह दलील
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य के मौजूदा कानून के अनुसार 10 वर्ष से अधिक आयु के कुछ गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। सरकार का तर्क था कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मौजूदा कानूनी प्रावधानों से आगे जाकर पूरे राज्य में पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया, जो कानून के अनुरूप नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। साथ ही, अगली सुनवाई तक मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने का आदेश दिया।
मूल याचिका किस मुद्दे से जुड़ी थी?
राज्य सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि मूल याचिका केवल बकरीद के दौरान वैध बूचड़खानों के बाहर गाय और बछड़ों की कथित बलि से जुड़े मुद्दे तक सीमित थी। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस सीमित मुद्दे से आगे बढ़ते हुए पूरे राज्य में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया, जो याचिका के दायरे से बाहर था।
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अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लागू रहेगी। अंतिम फैसला आने तक तमिलनाडु में गौहत्या से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
क्यों अहम है यह मामला?
यह मामला धार्मिक भावनाओं, पशु संरक्षण और राज्य के मौजूदा कानूनों के बीच संतुलन से जुड़ा है। ऐसे मामलों में अदालतें संवैधानिक प्रावधानों और राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आगे क्या व्यवस्था लागू होगी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट का पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध संबंधी निर्देश प्रभावी नहीं रहेगा। अब सभी की नजर सर्वोच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई पर है, जहां इस मामले पर विस्तृत कानूनी बहस होने की संभावना है।
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