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सुनंदा हत्याकांड की सुनवाई होगी 20 अगस्त को :  मौत के दस्तावेज किसी तीसरे से नहीं होंगे साझा
पॉलिटिक्स

सुनंदा हत्याकांड की सुनवाई होगी 20 अगस्त को :  मौत के दस्तावेज किसी तीसरे से नहीं होंगे साझा

सुनंदा हत्याकांड की सुनवाई होगी 20 अगस्त को, केस मे आएगी तेज़ी


 दिल्ली की अदालत ने गुरुवार के दिन शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के मर्डर में कांग्रेस नेता के खिलाफ संभावित आरोपों की दलील को 20 अगस्त को सुनने का एलान किया है। सुनंदा पुष्कर के मर्डर के बाद तरह-तरह से खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच शशि थरूर ने याचिका दायर कर अदालत से यह मांग की वे दिल्ली पुलिस और अभियोजन को यह निर्देश दे कि आरोप पत्र की गुप्त जानकारी किसी दूसरे या अनजान व्यक्ति से साझा न करें।

20 तारीख को सुनेगी दलील

कोर्ट ने इस याचिका को निपटाते हुए 20 अगस्त को आरोपों की दलील सुनने का एलान किया है। कोर्ट के विशेष न्यायधीश अरुण भारद्वाज ने आश्वासन देते हुए कहा कि क़ानून में पहले से कई ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत दिल्ली पुलिस या अभियोजन इस केस से जुड़ी किसी भी गुप्त बातों को किसी तीसरे से नहीं शेयर कर सकती है क्योंकि, यह प्रावधान अभी तक पारित नहीं हुआ है कि पुलिस या अभियोजन किसी की खुफिया जानकारी को कोई अन्य को बता सके।

इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि इस बात के लिए किसी नए आदेश को पारित करने की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि, दिल्ली पुलिस या अभियोजन को किसी तीसरे सख्स से किसी भी जानकारी को साझा करने का बिलकुल भी अधिकार नहीं हैं। लेकिन अदालत ने यह भी कहा की अभियोजन को पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपने बचाव के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है और दलील पेश करने के लिए सभी डाटा इकठ्ठा कर सकता है।

इतना ही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन जिन विशेषज्ञ की सलाह लेता है उनके कागजात और रिकॉर्ड अपने साथ रखेगा साथ ही उसे पूरे मामले के भी रिकॉर्ड अपने पास ही रखने होंगे। अगर अदालत इन दस्तावेजों की मांग कर लेता है तो अभियोजन को इन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना एक कर्तव्य है।

इस तरह से शशि थरूर की याचिका की सुनवाई करते हुए और उस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने पूरे मामले की दलील को सुनने के लिए 20 अगस्त की तारीख को सूचीबद्ध कर दिया है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं रिहा

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अदालत ने जमानत के तौर पर रिहा कर रखा है। जबकि, दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर धारा 498 ए और धारा 306 के तहत आरोप लगाया था। धरा 498 ए तक लगता है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी या अन्य महिला के साथ अत्याचार करता है।

घर में चल रहा था काम

सुनंदा पुष्कर की मृत शरीर 17 जनवरी 2014 की रात होटल के एक कमरे पर पड़ी मिली थी। दरअसल, उन दिनों शशि थरूर के घर में मरम्मत का कार्य चालू था इसलिए वे अपने पत्नी सहित होटल पर ही थे।सुनंदा पुष्कर एक बड़ी और कामयाब बिजनेस वीमेन और शशि थरूर की पत्नी थीं।

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