भारत

दो महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करें पूर्व मुख्यमंत्री- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियो को दो महीने के अंदर सरकारी बंगला आवास खाली करने को कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने अपने इस निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने की गाज गिरी है।

दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और रामनरेश यादव को सरकारी बंगले मिले हुए है। जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो महीने में खाली करना होगा।

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