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सिंगूर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

पश्चिम बंगाल के विवादित सिंगूर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन लेफ्ट सरकार के के जमीन अधिग्रहण मामले को गलत ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीपीएम सरकार के 997 एकड़ जमीन टाटा के नैनो प्लांट को अधिग्रहित कर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है।

साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो 12 सप्ताह में जमीन खाली कर हकदार किसानों को उनकी जमीन वापस करें।

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सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट एक कहा है कि जिन लोगों को उस समय में मुआवजा मिला था अब उन्हें वापस नहीं करना होगा क्योंकि इन किसानों को 10 साल तक अपनी जमीन से महरुम रहना पड़ा है।

वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जिन लोगों ने इसका विरोध किया और अपनी जान दी थी उनके लिए यह फैसला एक श्रदांजलि है।

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टाटा अपना प्लांट लगाना चाहता था जिसके लिए वह उपजाऊ जमीन को अधिग्रत करना कर लिया था। जिसके बाद ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था और इसी के मुद्दे बनाकर उसने 34 साल की लेफ्ट की सरकार को गिराया था।

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