पॉलिटिक्स

अदालत अगले महीने करेगी स्‍मृति ईरानी के तलब होने पर फैसला

राजधानी दिल्ली की एक अदालत अगले महीने स्‍मृति ईरानी पर एक फैसला करेगी। विभिन्न चुनाव को लड़ने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर उन्‍होने तलब किया जाए या नहीं।

मेट्रोपोलिटन के मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह का कहना है, कि आदेश तैयार नहीं है। उन्हें गुरुवार यानि कल ही अपना आदेश सुनाना था मगर मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को निर्धारित कर दी गई है।

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स्‍मृाति ईरानी

अदालत ने इसी साल तीन सितंबर को शिकायतकर्ता और फ्रीलांस लेखक अहमर खान द्वारा दी गई दलीलों, चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा रूमृति ईरानी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में सौंपी गई एक रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

आप को बता दें, अदालत के पूर्व के निर्देश के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि वर्ष 1996 में बीए पाठ्यक्रम के संबंध में स्‍मृाति ईरानी के दस्तावेजों का मिलना अभी बाकी है। इसका साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में कथित तौर पर उल्लेख किया था।

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