State Assembly Election Rule: किसकी होगी जीत, अगर चुनाव में 2 कैंडिडेट को बराबर वोट आ जाए?
2 प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान अगर बराबर वोट मिल जाते हैं, तब चुनाव आयोग हार-जीत का फैसला कैसे करता है?
State Assembly Election Rule: क्या होगा अगर चुनाव में 2 कैंडिडेट को बराबर वोट आ जाए?
क्या आपको पता है विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अगर एक पद के लिए दो उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो फिर उनकी किस्मत का फैसला कैसे किया जाएगा? ऐसे में चुनाव आयोग किस उम्मीदवार को विजयी घोषित करेगा? कई लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता है। बता दें कि अगर बराबर वोट दोनों प्रत्याशी को मिलता है तो उसका फैसला लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी आ जाती है। उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हुआ मान लिया जाता है और उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है।
लॉटरी के नियम क्या है ?
भारतीय निर्वाचन आयोग के नियम के तहत मतगणना के दौरान 2 उम्मीदवारों को वोट बराबार मिलते हैं तो उनकी जीत का फैसला लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। इसमें नियम है की दोनों उम्मीदवार एक सीट के होने चाहिए, और जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी आ जाती है, उसे एक अतिरिक्त वोट मिला मान लिया जाता है और उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दे की यह अधिकार वहां मौजूद निर्वाचन अधिकारी के पास होता है । और लॉटरी होने के बाद ही निर्वाचित पदाधिकारी चुनाव परिणाम की घोषणा करते है । इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करते है और जिला गजट में प्रकाशित करने का आदेश दे देते है।
पुनर्गणना भी एक विकल्प होता है
इस प्रक्रिया के साथ ही इसकी एक प्रति राज निर्वाचन आयोग और पंचायती राज निदेशक को भी प्रदान की जाती है। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी या उसका चुनाव एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठा देता है या मतों की पुनर्गणना की मांग करता है, तो उससे इसके लिए एक लिखित आवेदन मांगा जाता है। लिखित आवेदन लेने के बाद ही पुनर्गणना के लिए भी कुछ आधार मांगा जाता है। फिर इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को दे दिया जाता है। इस आवेदन पर निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी फैसला लेता है।