ऑड-इवन फॉर्मूला- हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट!
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे ऑड-इवन की रिपोर्ट हाई कोर्ट को दे दे न कि 15 दिन तक इसके खत्म होने का इंतजार करें।
कोर्ट ने कहा ऑड-इवन का असर जानने के लिए एक हफ्ता ही काफी है, इसके लिए 15 दिनों की जरूरत नहीं।
कोर्ट ने यह फैसला 10 से ज्यादा याचिका कर्ता की सुनवाई करते हुए लिया है, कोर्ट ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए आप सरकार से पूछा कि वह ऑड-इवन फॉर्मूले को एक हफ्ते तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती ?
याचिका कर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम बिल्कुल असंवैधानिक और गैरकानूनी है। इससे नागरिकों के यात्रा करने जैसे संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।