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कावेरी जल विवाद- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6,000 क्यूसेक पानी देना होगा कर्नाटक को…

कावेरी जल विवाद- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6,000 क्यूसेक पानी देना होगा कर्नाटक को…


कावेरी जल विवाद- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6,000 क्यूसेक पानी देना होगा कर्नाटक को… :- कर्नाटक के बार-बार विरोध के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तमिलनाडू को कावेरी का पानी देने का आदेश दिया है।

6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडू को रोजाना दे

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वह 1 से 6 अक्टूबतर तक 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडू को दे।

कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्नाटक को पानी देने में परेशानी होती है और अगर वह पानी नहीं देता है तो इस तरह करके कानून की अवहेना कर रहा हैं।

कावेरी जल विवाद- सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6,000 क्यूसेक पानी देना होगा कर्नाटक को...
कावेरी नदी

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कर्नाटक पानी देने में सक्षम नहीं है

कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक ने कहा है कि वह पानी देने के लिए सक्षम नहीं है। बुधवार को राज्य सरकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तमिलनाडू को पानी तब तक नहीं दिया जाएगा जबतक दोनों राज्यो के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में जलसंसाधन मंत्री के साथ बैठक न हो जाएं। लेकिन भूख हड़ताल में जाने कारण इस पर में भी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया।

यह दूसरा मौका है जब कर्नाटक ने तमिलनाडू को पानी देने से माना कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 27 सितंबर तक 6,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया है।

राज्य को धारा 144 का पालन करना होगा

कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगते हुए कहा है कि तमिलनाडू भारत का एक अंग है। राज्य को संविधान की धारा 144 की पालन करना होगा जिसके अनुसार प्रत्येक इंसान को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मनाना जरुरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लघंन करते हुए करते हुए इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैय्या ने कहा था कि हम आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार भी प्राथमिकता के आधार पर लोगों को पहले पीने का पानी दिया जाए। उसके बाद ही कृषि या किसी अन्य काम में इसका प्रयोग किया जाए। मुख्ममंत्री सिद्धार्थमैय्या ने कह है कि यही हमारी मांग है जिसे कोई समझना नहीं चाह रहा है।

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