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तमिलनाडु को कर्नाटक कल दोपहर दो बजे तक पानी दे- सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु को कर्नाटक कल दोपहर दो बजे तक पानी दे- सुप्रीम कोर्ट


केन्‍द्र ने कहा आदेश में संशोधन करें

तमिलनाडु को कर्नाटक कल दोपहर दो बजे तक पानी दे- सुप्रीम कोर्ट :- कई दिनों से दो राज्‍यों के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा है, कि सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर के दिए आदेश में संशोधन करे। केंद्र सरकार ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का विरोध किया है। सरकार ने कहा है, कि यह काम संसद का है। दरअसल, 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो बजे तक करें सूचित

वहीं दूसरी तरफ , उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्‍य से यह कहा है, कि वह मंगलवार दोपहर दो बजे तक सूचित करे कि उसने तमिलनाडु राज्‍य के लिए जल छोड़ा है या नहीं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था, कि एक अक्‍टूबर से अगले छः दिन तक कर्नाटक राज्‍य तमिलनाडु को पानी देगा। मगर इस आदेश का पालन ना होने पर और तमिलनाडु राज्‍य को कावेरी का पानी न देने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, कि हमारे आदेश का पालन करके अपनी साफ मंशा को सामने लाइए।

कावेरी जल विवाद
कावेरी जल विवाद

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आप को बता दें, 30 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कर्नाटक राज्‍य को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु के लिए एक अक्‍टूबर से छः अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़े। साथ ही यह भी कहा था, कि ऐसे हालात ना पैदा करें कि कानून का गुस्सा टूट पड़े और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होना ही चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार अक्तूबर तक कावेरी मैनेजमैंट बोर्ड का गठन करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था, कि कर्नाटक राज्‍य, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी को शनिवार तक अपने प्रतिनिधियों के नाम केंद्र सरकार को देने को कहा था। कावेरी मैनेजमैंट बोर्ड टीम ही दौरा कर सुप्रीम कोर्ट को छः अक्तूबर तक रिपोर्ट देगी।

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