भारत

सेक्स वर्कर बनना नही है गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट की पैनल

वैश्यावृति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने एक अहम फैसला लिया है। इस पैनल का कहना है कि देश में अपनी इच्छा से देह व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकती।

पैनल का यह फैसला देश की सेक्स वर्कर महिलाओं की स्थिति को अच्छा करना और उनके हित को देखते हुए लिया गया है। इस फैसले के बाद ऐसी महिलाओं को अपने काम के लिए किसी से डरने की जरूरत नही पड़ेगी।

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2011 में गठित यह पैनल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अपनी रिर्पोट सौंपेगा, जिसमें बताया गया है कि देह व्यपार देश में कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन इसे कानूनी तौर पर गलत समझा जाता है। पैनल के मुताबिक अपनी इच्छा से सेक्स वर्कर बनना गैरकानूनी नही है, सिर्फ देह व्यपार चलाना गैरकानूनी है।

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