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Asaram Bapu Convicted: “आसाराम साबित हुए बालात्कारी’ जानें ओर किन आरोपों में हुई है सजा

Asaram Bapu Convicted: 81 साल  के आसाराम को गांधीनगर कोर्ट ने सुनाया फैसला, लगाया इतने का आर्थिक दण्ड


Highlight

. गांधीनगर सेशन कोर्ट आज सुबह 11 बजे शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को सजा सुनाई

. सूरत की दो बहनों से आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया था।

. कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

Asaram Bapu Convicted: गांधीनगर सेशन कोर्ट आज सुबह 11 बजे शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को सजा सुनाई। करीब 22 साल पहले आसाराम ने संत होने के बाद भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। आसाराम ने सूरत के रहने वाली शिष्या के साथ दुष्कर्म किया था। बल्कि अप्राकृतिक तरीके से भी कुकर्म किया था।

लड़की के मुताबिक जब वह सूरत में आसाराम के आश्रम में रह रही थी। तब उसके साथ रेप हुआ था। उसकी बड़ी बहन ने कहा था कि अहमदाबाद में आश्रम में आसाराम ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। यही वजह है कि पीड़िता घटना के 12 साल बाद भी आसाराम के अत्याचार को नहीं भूल पाई। यह घटना आसाराम के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में हुई थी।

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गुजरात में गांधीनगर की कोर्ट ने शिष्या से रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया है। इस मामले में आज सजा का ऐलान होना है। ये मामला साल 2013 का है। जिसमें सूरत की दो बहनों से आसाराम बापू पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं भी आरोपी था। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने इसी केस में आसाराम बापू को दोषी ठहराया है।

इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया । हालांकि, सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषी माना है। बाकी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था हमने कोर्ट से अपील की है कि पीड़िता को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि जब आसाराम के खिलाफ दूसरी जगहों पर केस दर्ज हुई तब पीड़िता ने 2013 में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद यह केस अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में ट्रांसफर किया गया और तब से गांधीनगर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

सरकारी वकील के अनुसार कोर्ट ने आसाराम को सेक्शन 342, 357, 376, 377 के तहत दोषी करार दिया है। ऐसे में कोर्ट से अपील रहेगी कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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