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30 सितंबर से पहले कर ले पैनकार्ड से जुड़े यह काम, नहीं तो पैनकार्ड हो सकता है रद्द

जल्द करे पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं तो हो जायेगा भारी नुक्सान


अक्टूबर के महीना शुरू होते ही त्योहारों एक सीजन भी शुरू हो जायेगा जिसके वजह से बैंक छुटियाँ भी होंगी। ऐसे में जरुरी है की बैंक से जुड़े अपने सभी काम निपटा ले नहीं तो आपको इसका भारी  भुगतान  भरना पड़ सकता है । जी हाँ , अगर आपने 30 सितंबर तक यह काम नहीं किया तो आपका पैनकार्ड रद्द हो सकता है।

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aadhar card link to pan card

30 सितंबर से पहले करे पैनकार्ड  को आधार कार्ड से लिंक

आपको बता दें कि आधार कार्ड को पैनकार्ड  के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019  है। यदि  आपने 30  तारीख से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड  से लिंक नहीं किया तो  आपका पैन कार्ड रद्द या अमान्य हो जायेगा।  इस बात की जानकारी सीबीडीटी की ओर से कई  बार दी जा चुकी है।

जाने अपने आधार कार्ड को पैनकार्ड  से कैसे कर सकते है लिंक?

आधार कार्ड को पैनकार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम  टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशल वेबसाइट पर जाए – www.incometaxindia efiling .gov.in। जहाँ आपको एक विकल्प मिलेगा आधार कार्ड को पैनकार्ड से लिंक करने का फिर उसमे एक फॉर्म फील करने आएगा। इस फॉर्म में आपको अपना पैनकार्ड नंबर ,आधार नंबर और आधार  में  लिखा अपना नाम एंटर  करना होगा।

उसके बाद इस फॉर्म  में आपसे पूछा जायेगा की क्या आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते है तो आपको वह हाँ पर टिक करना होगा इस फॉर्म में सबसे नीचे कैप्‍चा वर्ड एंटर कर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है. तो अगर अपने  अभी भी अपना आधार कार्ड जो है वो पैनकार्ड से लिंक  नहीं किया हुआ तो उसे जल्द ही लिंक करा ले वरना आपका पैनकार्ड 30 तारीख के बाद रद्द  हो जायेगा।

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